दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 24 एवं 25 के प्रावधानों को मूर्तरूप देने के उद्देश्य
से पुलिस प्रभाव से पृथक स्वतंत्र अभियोजन व्यवस्था का निर्माण करने हेतु वर्ष 1987
मे शासन ने पुलिस विभाग से अभियोजन संवर्ग को पृथक करके लोक अभियोजन संचालनालय का गठन
किया है । गृह विभाग के ज्ञापन क्रमांक 2(ई) 168/87/ब(4) दो, दिनांक 8 जून 87 के द्धारा
लोक अभियोजन संचालनालय का गठन करते हुए मध्यप्रदेश शासन ने यह निर्णय लिया कि संचालक
लोक अभियोजन मप्र द्वारा निम्न कार्य निष्पादित करेंगे -
- (अ) राज्य के समस्त अभियोजन कार्य का नियंत्रण ।
- (ब) समस्त लोक अभियोजक तथा अतिरिक्त लोक अभियोजकों
के कार्य का नियंत्रण और पर्यवेक्षण करेगे तथा जिलाध्यक्ष के माध्यम से लोक अभियोजकों
और अति0 लोक अभियोजकों को आवशयक निर्देश देंगे तथा मार्गदर्शन प्रदान करना ।
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